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नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2026 से पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान नए आयकर अधिनियम 2025 ने ले लिया। केंद्रीय बजट 2026-27 में इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। नए कानून का मकसद कर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाना है।
सरल होंगे टैक्स फॉर्म
सरकार के अनुसार आम करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए टैक्स फॉर्म को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा और सरलीकृत नियम जल्द अधिसूचित किए जाएंगे। छात्रों, युवा पेशेवरों और वेतनभोगी वर्ग के लिए यह बदलाव टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को कम जटिल बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।